मद्रास हाईकोर्ट नें रजनीकांत स्टारर फिल्म 'लिंगा' के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करके के.आर. रवि रथीनम को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है. याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एम. वेणुगोपाल ने कहा कि यह दो लोगों के बीच का मामला है इसलिए इसमें याचिका दायर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने याचिकाकर्ता रवि रथीनम से यह भी कहा कि उन्हें इस संबंध में एक क्रिमिनल केस दर्ज कराना चाहिए.
आपको बता दें कि पिछले महीने रवि रथीनम ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फिल्म के निर्माता-निर्देशकों पर फिल्म की कहानी चुराने का आरोप लगाया था. इस याचिका में उनका कहना था कि फिल्म 'लिंगा' की कहानी फिल्म 'मुल्लई वनम 999' से चुराई गई है जिसे वह प्रोड्यूस कर रहे हैं.
फिल्म ‘लिंगा’ रिलीज से पहले ही 120 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 120 करोड़ रुपये में बिक गए हैं. इस फिल्म के तमिल, तेलुगू और हिंदी तीनों वर्जन के अधिकार इरोज कम्पनी ने खरीदे हैं. के. एस. रवि कुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म रजनीकांत के 63वें जन्मदिन के मौके पर 12 दिसंबर को रिलीज की जाएगी. वहीं इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा सोनाक्षी सिन्हा और अनुष्का शेट्टी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.

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